उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान

उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में बेल मिलने के लिए भी तमाम शर्तें लगाई गई हैं। छल-कपट या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण (Conversion) के मामलों में यह कानून और सख्त हो गया है। अब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी ‘लव जिहाद’ के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मतांतरण के मामले बढ़ने पर कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया है। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन)(UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Amendment) बिल -2024 पेश किया गया था, जिसमें अवैध मतांतरण के मामले में सख्त सजा और दायरा बढ़ाने की बात की गई है।
अखिलेश यादव का बयान
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने लव जिहाद कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा से क्या उम्मीद करोगे। ये नौकरी नहीं देगी। ये हारी भी इसलिए ही है क्योंकि इन्होंने नौकरी नहीं दी। ये जो कांवड़ में तख्ती लगवाई थी, ये जो काम कर रहे हैं, ये फिर हारने जा रहे हैं। सांप्रदायिकता का दिया बुझने से पहले फड़फड़फड़ा रहा है। इस देश से सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होने जा रही है।
नरेंद्र कश्यप का बयान
उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर कहा, “आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई। पहला विधेयक उन व्यक्तियों और संगठनों से संबंधित है जो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए दंड और जुर्माने की कठोरता बढ़ा दी है।”
इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध धर्मांतरण के मामलों में सख्त कदम उठाते हुए लव जिहाद बिल पास कर दिया है, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सके और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके।
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