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गवाह से आरोपी कैसे बन गए अरविंद केजरीवाल? वकील ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार, 26 जून 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कई सवाल उठाए और अदालत से सुनवाई को अगले दिन तक टालने का अनुरोध किया।

गवाह से आरोपी बनने की प्रक्रिया

केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को गवाह से आरोपी कैसे बनाया गया। उन्होंने अदालत से मांग की कि सीबीआई के आवेदन और पारित आदेश से जुड़े सभी दस्तावेज केजरीवाल की कानूनी टीम को साझा किए जाएं ताकि वे उन्हें ठीक से समझ सकें और उनका उचित उत्तर दे सकें।

पहले से जेल में बंद

इससे पहले, 21 मार्च को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और तब से वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन ने कहा कि यह कानूनन संभव है कि किसी व्यक्ति को एक मामले में जेल में रहते हुए दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण तरीके अपनाए गए हैं।

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कानूनी प्रक्रिया और सीबीआई का पक्ष

सीबीआई ने अदालत को बताया कि एजेंसी यह कार्रवाई चुनाव के दौरान भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट की अनुमति के बाद ही पूछताछ की गई। सीबीआई ने कहा कि कहीं भी ऐसा आदेश नहीं है कि जांच एजेंसी को अपनी जांच की मंशा के बारे में दूसरे पक्ष को सूचित करना पड़े। एजेंसी को केवल कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है।

अदालत का निर्णय

विवेक जैन ने अदालत से अनुरोध किया कि सुनवाई कल तक के लिए टाल दी जाए और सभी दस्तावेज कानूनी टीम के साथ साझा किए जाएं। कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार, एक आवेदन दायर किया जा रहा है जिसमें सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए दिए गए आवेदन और पारित किए गए आदेश की आपूर्ति की मांग की जा रही है।

इस मामले में सीबीआई और अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम के बीच की यह जंग आगे क्या मोड़ लेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। कोर्ट की अगली सुनवाई में इस मामले की और भी अधिक स्पष्टता सामने आ सकती है।

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