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सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से किया इंकार

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी जमानत अवधि को सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर यह अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई और कहा कि केजरीवाल को एक जून को जेल वापस आना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने तबियत को लेकर अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इंकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के इस आग्रह पर विचार करने से इंकार कर दिया है। जब पीठ ने पूछा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत मंजूर की थी, तब इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया, तो उनके वकील ने कहा, “कुछ मेडिकल परीक्षण किए गए थे और रिपोर्ट पेश की गई थी। इसीलिए केवल सात दिनों के लिए जमानत विस्तार याचिका दायर करने में कुछ समय लगा” अपनी जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका में केजरीवाल ने कहा, “अकारण वजन कम होना जानलेवा बीमारियों का लक्षण है। मेरी स्वास्थ्य स्थिति आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के लापरवाह व्यवहार के कारण है। जमानत का एक और सप्ताह मुझे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का जायजा लेने का मौका दे।”

कोर्ट ने क्या कहा ?
जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय माननीय सीजेआई की तरफ से ही लिया जा सकता है क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।

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