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अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 12 जुलाई तक रहेंगे तिहाड़ जेल में

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। बुधवार, 3 जुलाई 2024 को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस निर्णय को जारी किया। आबकारी नीति (Excise Policy) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।

मेडिकल परामर्श के लिए याचिका पर फैसला 6 जुलाई को

कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मेडिकल बोर्ड से परामर्श के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। कोर्ट इस याचिका पर 6 जुलाई को अपना निर्णय सुनाएगा।

अवैध कस्टडी का आरोप – वकील

अरविंद केजरीवाल को ED के साथ-साथ CBI ने भी गिरफ्तार किया है। उनके वकील रजत भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को अवैध तरीके से कस्टडी में रखा गया है और इसमें कानून का पालन नहीं किया गया है। केजरीवाल ने CBI से जुड़े मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और त्वरित (Quick) सुनवाई की मांग की है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

हाई कोर्ट में लंबित (Pending) मामला

वकील द्वारा गुरुवार को सुनवाई की अपील करने पर जस्टिस मनमोहन ने कहा, “पहले जजों को पेपर देखने दें, उसके अगले दिन सुनवाई करेंगे।” आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को CBI ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे पहले ही ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं। केजरीवाल ने CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने को भी चुनौती दी है।

यह मामला वर्तमान में हाई कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी की है और मामले में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी।

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